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जिले में कोई भी केबल ऑपरेटर एवं सिनेमा हॉल संचालक जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) के पूर्व प्रमाणीकरण के बिना राजनीतिक प्रकृति का कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता – जिला निर्वाचन अधिकारी

पंजीकृत राजनैतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को प्रसारण से तीन दिन पहले करना होगा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन – श्री यश गर्ग

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पंचकूला,  1 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 की प्रक्रिया के दौरान जिले में कोई भी केबल ऑपरेटर एवं सिनेमा हॉल संचालक जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) के पूर्व प्रमाणीकरण के बिना राजनीतिक प्रकृति का कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकता। बिना अनुमति के चुनावी विज्ञापन का प्रसारण करने पर केबल ऑपरेटर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
     उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया हुआ है।
   उन्होंने कहा कि कमेटी केबल चैनलों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी और केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर कड़ी नजर रहेगी। इसी प्रकार प्रिटिंग प्रेस संचालकों को भी अपने द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पंफलैट, पोस्टर, बैनर आदि का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाना होगा।


    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक बिना कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के कोई भी विज्ञापन नहीं चला सकता है। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है। सभी केबल ऑपरेटरों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी है।


    श्री यश गर्ग ने बताया कि विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्सचर बी फार्म में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत राजनैतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी।


   उपायुक्त ने बताया कि अगर किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उस विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन करना होगा।

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