जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भेजी ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए मोबाइल कानूनी साक्षरता वैन
अगस्त पूरे माह चलेगा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम
पंचकूला, 1 अगस्त सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) कार्य योजना-2025 के अंतर्गत, पंचकूला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए एचएएलएसए द्वारा एक मोबाइल कानूनी साक्षरता वैन (स्वराज माजदा) भेजी गई है। ये शिविर डीएलएसए द्वारा तैयार कार्यक्रम के अनुसार अगस्त 2025 के पूरे महीने में आयोजित किए जाएंगे।
यह पहल श्री सूर्य प्रताप सिंह, सदस्य सचिव, एचएएलएसए के निर्देशों और श्री वेद प्रकाश सिरोही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डीएलएसए पंचकूला के कुशल मार्गदर्शन में कार्यान्वित की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर तक पहुँचना और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के प्रसार के माध्यम से ग्रामीण आबादी का कानूनी सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।
इस अभियान के तहत, आज पंचकूला की सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री कीर्ति वशिष्ठ ने जिला न्यायालय परिसर से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता, अर्ध-विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) और डीएलएसए के कर्मचारी उपस्थित थे।
मोबाइल वैन शिविरों के लिए नियुक्त अधिवक्ताओं और पीएलवी की टीम के साथ बातचीत करते हुए, माननीय सुश्री कीर्ति वशिष्ठ ने उन्हें कानूनी जागरूकता का सक्रिय प्रसार करने के लिए प्रेरित किया और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा शुरू किए गए ष्राष्ट्र के लिएष् शीर्षक से चल रहे 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान के महत्व पर भी जोर दिया। इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना है।
सुश्री वशिष्ठ ने कहा कि योग्य मामलों की पहचान करने और मध्यस्थता के लाभों के बारे में पक्षों को जागरूक करने में कानूनी बिरादरी का सक्रिय सहयोग और भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस अभियान के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को मध्यस्थता के लिए उपयुक्त माना जा रहा हैरू
’ वैवाहिक विवाद
’ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मामले
’ एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस मामले
’ वाणिज्यिक विवाद
’ सेवा संबंधी मामले
’ समझौता योग्य आपराधिक अपराध
’ ऋण वसूली मामले
’ बेदखली विवाद
’ भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले
’ अन्य संबंधित दीवानी मामले
सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने आगे बताया कि मोबाइल वैन शिविरों के दौरान, आम जनता को हालसा और नालसा द्वारा संचालित विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 1 अगस्त से 30 अगस्त, 2025 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के दरवाजे तक सीधे कानूनी जागरूकता लाना और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना है, जिससे एक अधिक समावेशी और सुलभ न्याय वितरण प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
सुश्री भारद्वाज ने कहा कि डीएलएसए, पंचकूला अनुसूचित गांवों के सभी निवासियों से इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने और उनके घर-द्वार पर उपलब्ध कराई जा रही कानूनी सहायता और सेवाओं का लाभ उठाने की अपील करता है।