Paras Health Panchkula Advocates Timely Intervention for Rare Cancers This Sarcoma Awareness Month

जिला मैजिस्ट्रेट मुकेश कुमार आहूजा ने कोविड 19 के चलते जिला के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूकानें सांय 6.30 बजे तक खोलने के निर्देश जारी किए है।

पंचकूला 1 अप्रैल – जिला मैजिस्ट्रेट मुकेश कुमार आहूजा ने कोविड 19 के चलते जिला के नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते  हुए दूकानें सांय 6.30 बजे तक खोलने के निर्देश जारी किए है। 

जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दूकानों को खोलने के दौरान लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामाजिक उचित दूरी बनाए रखना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए केवल दवाईयों की दूकानों को छोड़कर सभी दूकानों सांय 6.30 तक ही खुली रहेंगी। इन आदेशों की दृढता से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डीसीपी, एसडीएम एवं सभी मैजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए है। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों को भारतीय दण्ड संहिता 188 की धारा दण्डनीय माना जाएगा।  

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