जिला में 9 दिसंबर को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
लोक अदालत के माध्यम से वाहनों के आॅनलाईन चालानों का भी किया जाएगा निपटारा
पंचकूला, 6 दिसंबर- अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 दिसंबर को जिला न्यायालय पंचकूला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादकारी उपरोक्त अदालत में समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करवा सकते हैं।
सीजेएम-सह-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव श्री राजेश कुमार यादव ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 09 दिसंबर को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होने बताया कि इसके अलावा वाहनों के आॅन लाईन चालानों का निपटारा भी लोक अदालत के माध्यम से मौके पर ही किया जाएगा।