*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

जिला में चार या चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी

सिरसा, 27 अप्रैल।

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              जिलाधीश प्रदीप कुमार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धारा 144 लगा दी है। ये आदेश जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिïगत लागू किए गए हैं। इन आदेशों के तहत चार या चार से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी।


              जिलाधीश द्वारा जारी ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। उक्त आदेश पुलिस फोर्स, अन्य सरकारी कर्मचारी ऑन ड्यूटी, मेडिकल उद्योग से जुड़े कर्मी, आवश्यक सेवाओं व उत्पादों से जुड़े कर्मी आदि को छूट दी गई है। आदेशों की अवहेलना करने के आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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