*Chandigarh MC's F&CC approves key welfare projects, tackles city maintenance & stray cattle concerns*

जिला मजिस्ट्रेट श्री सुशील सारवान ने जिला पंचकूला की सीमा में ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर लगाया प्रतिबंध

पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण तथा ठोस अपशिष्ट की समस्या के मद्देनजर जनहित में लिया निर्णय-जिलाधीश

आदेश की अनुपालन न करने या उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम और विस्फोटक नियमों के तहत की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई – डीएम

पंचकूला 25 अक्टूबर- जिलाधीश श्री सुशील सारवान ने पटाखों से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या के मद्देनजर जनहित में जिला पंचकूला की सीमा में ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण बिक्री, फोड़ने और (श्रृंखला पटाखे या लड़ी) के उपयोग पर 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है। पटाखों में बेरियम सॉल्ट के प्रयोग पर भी बैन रहेगा। हालांकि दिवाली और अन्य त्योहारों के दिन एक निर्धारित समयावधि के लिए ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जा सकेगा।

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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार दिवाली के दिन या किसी अन्य त्योहार जैसे गुरुपर्व आदि पर, जब ऐसी आतिशबाजी आम तौर पर होती है, तो यह सख्ती के साथ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही की जा सकेगी। इसी प्रकार क्रिसमस की पूर्व संध्या और नए साल की पूर्व संध्या पर, जब ऐसी आतिशबाजी आधी रात यानी 12 बजे के आसपास शुरू होती है, तो यह रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ही की जा सकेगी ।

आदेश में आगे कहा गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट जिला पंचकूला में इस तरह के किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करेगी और ऑनलाइन बिक्री भी नहीं करेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकूला को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और संबंधित वेबसाइटों पर डाॅटा अपलोड करने के निर्देश दिये गये है। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीएसपी, ईओ, नगर पालिका, सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओ, अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन कार्यालय के अन्य कर्मचारी इस आदेश को अक्षरश लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त सभी अधिकारियों को इस आदेश को लागू करने के लिए छापेमारी करने और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये है।

इस आदेश का अनुपालन न करने या उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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