*27 दिसम्बर को जिला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की जाएगी सुनवाई*

जिला न्यायालय पंचकूला और उपमंडल स्तरीय न्यायालय कालका में 11 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक सम्बंधित केस, पारिवारिक मामलों, एमएसीटी केस, ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना, मोटर वाहन अधिनियम सहित अन्य मामलों का किया जायेगा निपटारा

 जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में अलग से स्थापित किया जाएगा हेल्प डेस्क

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पंचकूला, 7 मई – जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश सिरोही के मार्गदर्शन में  11 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर पंचकूला और उपमंडल स्तरीय न्यायालय कालका में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए दोनों जगह अलग-अलग बेंच स्थापित किए जयेंगे।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम श्री राजेश कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बेंचो द्वारा अलग-अलग मामलों की सुनवाई की जाएगी जिसमें चेक सम्बंधित केस, पारिवारिक मामले, एमएसीटी केस, 138 एनआई एक्ट, ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना, मोटर वाहन अधिनियम, फौजदारी व दीवानी मुकदमें सहित अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए जिला न्यायालय परिसर में लिटिगेशन हॉल के सामने और डीसी ऑफिस की बिल्डिंग के सामने हेल्प डेस्क भी स्थापित किया जा रहा है। जहां पर पैरों लीगल वालंटियर की ड्यूटी लगाई जाएगी।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने आमजन से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा मामलों को लोक अदालत में रखें। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला में  हेल्पलाइन नंबर 0172-2585566 पर सम्पर्क किया जा सकता है। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लम्बित मामलों का निपटारा किया जा सकता है जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है।
सीजेएम एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला ने यह भी बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के मार्गदर्शन में माह में दो बार जेल लोक अदालत का आयोजन पहले एवं तीसरे बुधवार को किया जाता है। इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि संबंधित प्री-लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें स्थायी लोक अदालत में लगाकार निपटाए जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत, जिला एडीआर सेंटर, पंचकूला में स्थापित है और किसी भी कार्यदिवस पर इसमें मुकदमें लगा सकते है। उन्होंने जनसाधारण से अपील की कि वे लोक अदालत में लम्बित मुकदमें व प्री-लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें रख कर उनका निपटारा करवाए। लोक अदालत में समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती।
उन्होंने बताया की लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन  ट्रैफिक चलान भी रखे जायेंगे। ट्रैफिक पुलिस को कहा गया कि वे लोक अदालत में अधिक से अधिक ऑनलाइन चालान रखें तथा लोगों को फोन पर सूचित करें कि वे अपने चालान लोक अदालत में निपटाएं। साथ ही पंचकूला, रायपुररानी, मोरनी, बरवाला, कालका के तहसीलदारों को म्यूटेशन के मामलों का निपटारा कर डीएलएसए कार्यालय को सूचित करने के लिए भी कहा गया है। लोक अदालत से पहले बैठकें की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हो सके। कानूनी सहायता अधिवक्ता गांवों व बस्तियों में कैंप लगाकर लोगों को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी दे रहे है।

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