*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

जिला नगर योजनाकार के नेतृत्व में टीम द्वारा पैरिफेरी नियत्रितं क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरूद्ध तोड़-फोड़ कर की कार्यवाही

चार वाणिज्यक व एक रिहायशी अवैध निर्माण को गिराया गया

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पंचकूला, 24 जुलाई : जिला नगर योजनाकार पंचकूला के नेतृत्व में जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा पैरिफेरी नियत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरूद्ध तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान कोना, मड़ावाला, लहरौन्डी, किरतपुर व चरनियां की राजस्व सम्पदा में 4 वाणिज्यक व 1 रिहायशी अवैध निर्माण को गिराया गया। यह कार्यवाही श्री नवीन ड्यूटी मैजिस्ट्रेट एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार राकेश बंसल ने बताया कि अवैध निर्माणों को हटाने से पहले विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए थे लेकिन इस निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी निर्माण करने या काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है।
उन्होंने आमजनता से अपील करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई काॅलोनियों में मकान या दुकान ना ले , ताकि उनकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

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