जिला की तीन लाख से अधिक परिवार के परिवार पहचान पत्र अपडेशन कार्य पूरा : उपायुक्त प्रदीप कुमार
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला में परिवार पहचान पत्र अपडेट का कार्य तेजी से चल रहा है। जिला की 3 लाख 3 हजार 38 फैमिली आईडी को अपडेट किया जा चुका है। सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य किया गया है। आमजन अपनी फेमिली आईडी को अपडेट जरूर करवा लें, ताकि उन्हें योजनाओं के लाभ लेने में असुविधा न हो।
उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्ेश्य पात्र व्यक्ति व परिवार को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी व सहजता से लाभ पहुंचाना है। सरकार की अधिकतर योजनाओं को परिवार पहचान के साथ जोड़ दिया गया है, अब इन योजनाओं के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य हो चुका है। अब योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन प्राथमिक रूप से परिवार पहचान पत्र अपडेशन कार्य को कर रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही परिवार पहचान पत्र अपडेशन का कार्य शतप्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा।
ब्लॉक अनुसार हुए अपडेशन कार्य का ब्यौरा :
उपायुक्त ने बताया कि जिला के 3 लाख 49 हजार 714 परिवारों के पीपीपी का अपडेशन कार्य किया जाना है, जिसमें से 3 लाख 3 हजार 38 परिवारों के परिवार पहचान पत्र को अपडेट किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक सिरसा के 77 हजार 853, डबवाली के 51 हजार 539, ऐलनाबाद के 33 हजार 987, बडागुढा के 27 हजार 860, नाथूश्री चौपटा के 40 हजार 994, ओढा के 25 हजार 181, रानियां के 40 हजार 042 व कालांवाली में 5 हजार 582 परिवारों के परिवार पहचान पत्र का अपडेशन कार्य पूरा हो चुका है।
यहां बनवाए जा सकते हैं परिवार पहचान पत्र :
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सरल-अंत्योदय केंद्र, कॉमन सर्विस सैंटर, बीएलओ के माध्यम से परिवार पहचान पत्र बनवा सकता है। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सैंटर में परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण या अपडेट करवाया जा सकता है, इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेज आवश्यक हैं। परिवार पहचान पत्र बनने से पात्र व्यक्ति व परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ पारदर्शी रूप से मिलना सुनिश्चित होगा।
इन विभागों की योजनाओं को जोड़ा गया परिवार पहचान पत्र साथ :
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य किया गया है। जिन विभागों की योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है, उनमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी निकाय विभाग, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोजगार विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मत्स्य विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कल्याण विभाग, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा महिला विकास निगम, वन विभाग, श्रम विभाग, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, गृह विभाग, बागवानी विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, पर्यटन विभाग, टाउन व कंट्री प्लानिंग विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं शामिल है।