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*जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत नए प्रावधानों से लोगों को किया जाए जागरूक- उपायुक्त*

*विभिन्न सेवाओं के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य*

*जिला में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की दिशा में हो रहा है बेहतरीन कार्य*

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पंचकूला, 8 अक्तूबर : उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज लघु सचिवालय के सभागार में जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए गठित जिला स्तरीय समन्व्य समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होने निर्देश दिए कि जिलावासियों को जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के नए प्रावधानों से जागरूक करवाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला, ड्राईविंग लाईसेंस और वोटर लिस्ट बनाने, विवाह पंजीकरण, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा मृत्यु के ऐसे मामले जिनमे पुलिस कार्यवाही जारी है, संबंधित पुलिस स्टेशन के आईओ को नजदीकी रजिस्ट्रेशन सैंटर को मृत्यु की जानकारी देना अनिवार्य है। जिला में कुल 15 जन्म और मृत्यु पंजीकरण केंद्र हैं।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य संबंधित विभागों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि वे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि वे विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होने कहा कि सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में नोटिस बोर्ड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि स्कूल में दाखिला लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है।

रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु डाक्टर संदीप जैन ने बताया कि जिला मंे जन्म और मृत्यु पंजीकरण का कार्य बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत इस सेवा को तय समय सीमा में लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होने बताया कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबधित कुल 1648 मामलों में से 1646 को पूरा किया जा चुका है जबकि 2 मामले प्रगति में हैं।

इस अवसर पर एसीपी विक्रम नेहरा , तहसीलदार सुरेश कुमार, रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु डाक्टर संदीप जैन, एसए डॉ अमित कुमार आर्य, राज्य प्रतिनिधी प्रदीप सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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