आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

चुनावी पार्टियां प्रचार के दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करें-उपायुक्त

पंचकूला  23 दिसम्बर- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने नगर निगम के चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के उम्मीदवारों को प्रचार अभियान के दौरान कोविड-19 की हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


जिला निर्वाचन अधिकारी लघु सचिवालय स्थित सभागार में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार करते समय अभियान में 5 से ज्यादा व्यक्तियों को शामिल न करें। इसके अलावा रोड़ शो के दौरान एक साथ 5 से अधिक वाहनों का काफिला नहीं होना चाहिए। यदि अधिक वाहन हो तो आधे घण्टे के समय के साथ 100 मीटर की दूरी पर दूसरे काफिले को चलाना चाहिए।


उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देशानुसार यदि मिटिंग किसी सभागार में है तो 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। इसके अलावा खुले मैदान में 200 से अधिक की भीड़ एकत्र न करें। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को राउण्ड बनाकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठाया जाए। प्रचार के दौरान बुजुर्गो, गर्भवती महिलाओ, 10 साल से कम आयु के बच्चों के अलावा किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल न करें।  


जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनसभा व रैली आदि में प्रवेश व निकासी प्वांईट साफ दर्शाए जाए। इसके अलावा कोविड-19 की सुरक्षा के मध्येनजर मास्क, सेनीटाईजर, थर्मल स्कैनिंग आदि उपकरणों का अवश्य उपयोग किया जाए। कोविड नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


इस अवसर पर पुलिस आॅब्र्जवर राजेन्द्र सिंह, चुनाव व्यय आॅब्र्जवर संजीव राठी, सहायक सजंय खन्ना के अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों सहित चुनाव से जुडे हुए अधिकारी मौजूद रहे।