*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

चयनित कृषि यन्त्रो/मशीनों का आॅनलाईन अनुमोदन

किसान अपनी पंसद के डीलर/निर्माता सें मशीन खरीद कर कार्यालय में जमा करवाएं बिल

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पंचकूला, 30 अक्तूबर- जिला सहायक कृषि अभियन्ता ओमप्रकाश महिवाल ने बताया कि जिला पंचकूला में फसल अवशेष प्रंबधन स्कीम के तहत जिला के जिन किसानों ने चयन उपरान्त सभी दस्तावेज जमा करवा दिए है, ऐसे किसानो के विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यन्त्रों/ मशीनों हेतू आॅनलाईन अनुमोदन/परमीट जारी कर दिए है।

उन्होंने बताया कि अब किसान कृषि विभाग के पोर्टल  www.agriharyana.gov.in  पर अपने मनपंसद निर्माता/डीलर का चुनाव करके अपनी मशीन खरीद सकते है। उन्होंने बताया कि किसानों को कार्यालय से परमिट लेने की आवश्यकता नही है। किसान अपने मनपंसद निर्माता/डीलर से  मशीन लेने उपरांत मशीन का बिल, ई-वे बिल, मशीन के साथ किसान की जी0पी0एस0 लोकेशन फोटो एवं शपथ-पत्र अपलोड करवाए।

उन्होंने बताया कि अनुमोदित डीलर/निर्माता बिल जारी करते हुए किसान का सही नाम, पता, मशीन का पूरा नाम, पता, निर्माता का नाम, निर्माण वर्ष एवं मशीन का सीरियल नं0 स्पष्ट रूप से दर्ज करें। लेजर कट का सीरियल नंबर मशीन के मेन फ्रेम पर होना चाहिए तथा प्लेट भी लगी हो। उस पर निर्माता द्वारा जी0पी0एस0 सिस्टम फिट किया जाना अनिवार्य है। किसान मशीन खरीद उपरान्त बिल, ई-वे बिल तथा मशीन के साथ जी0पी0एस0 लोकेशन की फोटो कार्यालय सहायक कृषि अभियन्ता, पंचकूला में जमा करवाएं।

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