*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

*ग्राम पंचायत सबीलपुर के सरपंच पद को उपचुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग (क) से हटाकर अनारक्षित घोषित किया*

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पंचकूला, 21 नवम्बर – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि खण्ड मोरनी की ग्राम पंचायत सबीलपुर के सरपंच पद को पिछड़ा वर्ग (क) से हटाकर अनारक्षित घोषित कर दिया गया है। आगामी पंचायत उपचुनाव के लिए सरपंच पद अनारक्षित किया जाता है।

उन्होंने बताया कि सरकार की अधिसूचना आठ अप्रैल 2021 के अनुसार हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संसोधित नियमावली के नियम 5(4) के तहत निम्नहस्ताक्षरी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि 21 सितम्बर 2022 को खण्ड मोरनी के अधीनस्थ सभी ग्राम पंचायतों का सरपंच पद के लिए महिला या महिला के अतिरिक्त का आरक्षण निश्चित किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत सबीलपुर का सरपंच पद महिला के अतिरिक्त के लिए आरक्षित किया गया था। इसके बाद 30 सितम्बर 2022 को ड्रा ऑफ लॉट द्वारा ग्राम पंचायत सबीलपुर पिछड़ा वर्ग (क) महिला के अतिरिक्त सरपंच पद के लिए आरक्षित किया गया था।

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