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गैरकानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने पर तीन साल तक सजा या एक लाख जुर्माना : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 24 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में यदि कोई व्यक्ति बच्चा गोद लेता है तो वह पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बच्चे को गोद ले। गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने वालों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने पर तीन वर्ष की सजा अथवा एक लाख रुपये के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।


उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए सेंट्रल एडॉप्सन रिसोर्स एजेंसी (कारा) पोर्टल पर गोद लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नागरिक जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड 19 महामारी के दौरान कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है। ऐसे मामले भी हैं, जिनमें बच्चों ने अपनी माता अथवा पिता में से किसी एक को खो दिया है। इस प्रकार एकल अभिभावकों से उनके बच्चे गोद लेने का प्रयास किया जाता है।

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जिला बाल संरक्षण अधिकारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि नियमानुसार अनाथ बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाएगा। सीडब्ल्यूसी बच्चों को तत्काल देखभाल के लिए बाल देखरेख संस्थानों या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गोद लेने की तारीख से दो वर्ष तक फॉलोअप भी किया जाएगा।