*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

*गुटका, पान मसाला के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर 1 साल तक रहेगा बैन – उपायुक्त*

For Detailed

पंचकूला, 20 सितम्बर – उपायुक्त डा. यश गर्ग ने जिला पंचकूला में गुटका, पान मसाला पर एक साल के लिए लगाए गए प्रतिबन्ध को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब गुटका, पान मसाला में तम्बाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है, कोई भी गुटका, पान मसाला में तम्बाकू व निकोटीन का निर्माण, भंडारण और बिक्री करता पाया तो उसके खिलापफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाही की जाएगी।

डा. यश गर्ग ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य एवं मानक नियम-2011 के अनुसार खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू व निकोटीन के उपयोग पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक वर्ष के लिए प्रतिबन्धित किया गया था। अब पुनः आयुक्त खाद्य सुरक्षा हरियाणा ने आगे एक वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में किसी भी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू व निकोटीन (गुटका व पान मसाला) के निर्माण, भंडारण, वितरण पर बैन लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा को जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट संस्थानाओं, शिक्षण संस्थानों, दुकानदारों व कारोबारियों के सहयोग से जिला में गुटका व पान मसाला पर लगाए प्रतिबन्धि की पालन करने के निर्देश दिए।

https://propertyliquid.com