*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

गांव बुर्ज कोटियां की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से निर्माणाधीन एक दुकान व एक इंडस्ट्रियल शैड को किया गया धवस्त

-जिला नगर योजनाकार द्वारा की गई कार्रवाही


-लोगों से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण स्थापित ना करने की करी अपील- प्रियम भारद्वाज

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पंचकूला, 19 जनवरी- जिला नगर योजनाकार द्वारा पैरीफेरी नियं़ित्रत क्षेत्र अर्बन एरिया एक्ट के तहत गांव बुर्ज कोटियां की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से निर्माणाधीन एक दुकान व एक इंडस्ट्रियल शैड को जेसीबी के माध्यम से गिराया गया।


इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज, श्री विक्रम शर्मा, नायब तहसीलदार कालका बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन फिर भी इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया। इस कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा गा्रम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिये बिना कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।

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उन्होनंे लोगों से अनुरोध किया है कि विभाग से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि उनकी की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।