गरीब परिवारों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है राशन : उपायुक्त प्रदीप कुमार
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के माध्यम से निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार द्वारा गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को गेहूं, बाजरा, चना, नमक व सरसों का तेल आदि खाद्य सामग्री प्रति परिवार के आधार पर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा अप्रैल से जून 2020 तक नि:शुल्क राशन देने की घोषणा की गई थी, जिसे बाद में बढ़ा कर नवंबर 2020 कर दिया गया था।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2020 तक गेहूं व चना का वितरण निशुल्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, बाजरा एक रुपये प्रति किलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो इत्यादि के वितरण पर निर्धारित मूल्य लाभार्थियों से लिया जा रहा है, जोकि पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गुलाबी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 25 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, 10 किलोग्राम बाजरा प्रति कार्ड एक रुपये, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो शुल्क पर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीले रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 3 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, 2 किलोग्राम बाजरा एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किल, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर व एक किलोग्राम नमक 6 रुपये प्रति किलो शुल्क पर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खाकी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वितरित किए जाने वाला गेहूं 3 किलोग्राम प्रति सदस्य 2 रुपये प्रति किलो व 2 किलोग्राम बाजरा एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जा रहा है।
राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर डिपूधारक के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई : उपायुक्त प्रदीप कुमार
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि यदि डिपूधारक इस योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन पर लाभार्थियों से कोई राशि लेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।