आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

खाद्य कारोबारी व दुकानदार गुणवत्ता का रखें ध्यान, खाद्य सामग्री की होगी जांच : एसडीएम

ऐलनाबाद, 2 फरवरी।


एसडीएम दिलबाग सिंह ने कहा कि उप मंडल में खाद्य कारोबार से जुड़े व्यापारी व दुकानदार गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। खाद्य पदार्थ सीधे आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, इसलिए गुणवत्ता के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शहर में औचक निरीक्षण कर दुकानों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को जांचा जाएगा। कहीं पर भी मिलावट या स्वास्थ्य व स्वच्छता को लेकर कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

For Detailed News-


उन्होंने बताया कि नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य उपलब्ध करवाने के उद्ेश्य से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआई) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 खाद्य सुरक्षा और भारत में विनियमन से संबंधित क़ानून के तहत स्थापित किया गया है। एफएसएसएआई के तहत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, गेस्ट हाउस समेत खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों व वेंडर्स को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वच्छता, रखरखाव, प्रबंधन, अच्छी निर्माण विधि एवं हैंडलिग प्रोसेस के बारे में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण उपरांत संबंधित को फॉस्टेक लाइसेंस जारी किया जाता है। यह ट्रेनिंग ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकृत ऐजेंसी से मोबाइल पर ही ली जा सकती है।
उन्होंने कहा कि उप मंडल में पडऩे वाले सभी खाद्य कारोबारी, दुकानदार यह प्रशिक्षण जरूर लें और खाद्य लाईसेंस प्राप्त करें, ताकि उन्हें अपने कारोबार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई पंजीकरण इस तरह के निर्माताओं, व्यापारियों, रेस्तरां, छोटे भोजनालयों, किराने की दुकान, आयातकों, निर्यातकों, घर आधारित खाद्य व्यापारों, डेयरी फार्मों, प्रोसेसर, खुदरा विक्रेताओं आदि खाद्य संबंधित व्यवसायों के लिए आवश्यक है। 

https://propertyliquid.com