कोविड-19 टेस्ट के लिए 2400 रुपये शुल्क निर्धारित : उपायुक्त
निजी प्रयोगशालाओं को निर्धारित रेट को करना होगा प्रदर्शित
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार कोरोना वायरस टेस्ट के रेट 2400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। संशोधित दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।
उपायुक्त ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी निजी प्रयोगशाला कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए 2400 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकती। जीएसटी/ कर सहित, यदि कोई हो, तो हरियाणा में सैंपल, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग की पिकअप पैकिंग और परिवहन में शामिल लागत इस 2400 रुपये में शामिल होगी। उन्होंने बताया कि पहले हरियाणा में आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोविड-19 के टेस्ट निजी प्रयोगशालाओं के माध्यम से करवाए जा रहे थे, जिसकी पहले कीमत 4500 रूपये प्रति टेस्ट थी। अब प्रदेश सरकार ने आमजन की सुविधा को देखते हुए कोविड-19 टेस्ट की दरों में संशोधित करते हुए 2400 रुपये रेट निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी निजी प्रयोगशाला को संशोधित टेस्ट की दरों को सही तरीके से प्रदर्शित करने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्रयोगशालाओं को कोविड-19 टेस्ट सम्बन्धित परिणाम के रियल टाइम के अनुसार डाटा राज्य सरकार व आईसीएमआर के साथ सांझा करना होगा। इसके लिए आईएमसीआर के पोर्टल तथा हरियाणा सरकार के पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य://ष्श1द्बस्रह्यड्डद्वश्चद्यद्ग.द्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ पर जानकारी देनी होगी। जिस व्यक्ति का टेस्ट किया जाएगा, उसके तथा सैंपल लेते समय, व्यक्ति की पहचान, पता और सत्यापित मोबाइल नंबर, को सैंपल रेफरल फॉर्म (एसआरएफ) के अनुसार रिकॉर्ड के लिए नोट किया जाए। नमूना लेने के समय डाटा को आरटी-पीसीआर ऐप पर अपलोड किया जाए। परीक्षण की रिपोर्ट पूरी होने के तुरंत बाद रोगी को सूचित किया जाना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव टैस्ट पाए जाने पर सम्बन्धित प्रयोगशाला को जिला सिविल सर्जन को ई-मेल के माध्यम से सूचित करना होगा। एनएबीएल और आईसीएमआर द्वारा मंजूर प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 के टेस्ट के लिए दरों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गये हैं।
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