*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

कोरोना से बचाव हेतू आरोग्य सेतू अपलोड करें – सीजेएम

पंचकूला 7-

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव सम्प्रीत कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के लोगों को कानूनी जानकारी देने हेतू औद्योगिक क्षेत्र-1 अभयपुर में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन कर हैडमेड मास्क बांटे।

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मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि पैनल अधिवक्ताओं ने शिविर में हैडमेड मास्क बांटे और उन्हें आरोग्य सेतू अपलोड करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि शिविर में कार्य करने वाले लोगों को व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा घर से निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध बारे भी जानकारी दी जा रही है। व्यक्तिगत स्तर पर मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। यदि कोई मास्क का उपयोग नहीं करेगा तोे उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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उन्होेंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद लोगों के लिए 0172-2585566 तथा 1800-180-2057 हैल्पलाईन भी 24 घण्टें क्रियान्वित की जा रही है। इन पर कोई भी नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद्व लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की जाती है।