कोरोना संबंधी उपायों व सावधानियों का पालन कर स्वयं व दूसरों को रखें सुरक्षित : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि वीरवार को जिला के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाए गया हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र वासियों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा हैल्पलाइन नम्बर भी जारी किए गए हैं तथा संबंधित विभागों को हिदायत दी गई है कि वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी जिम्मेवारी के साथ करें। उपायुक्त ने आमजन से आह्वïान किया है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर आमजन सजगता के साथ-साथ पूरी सावधानी बरतें और भीड़ में जाने से परहेज करें। इसके साथ-साथ अनावश्यक रुप से घरों से बाहर न जाएं, जरुरी होने पर ही घर से निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं।
सिरसा की हुड्डïा कॉलोनी में नया मामला आने पर बनाए कंटेनमेंट व बफर जोन :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सिरसा की हुड्डïा कॉलोनी सैक्टर-20 में कोरोना संक्रमण का एक और मामला सामने आने पर कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाया गया है। हुड्डïा कॉलोनी सैक्टर-20 में श्रवण कुमार गोयल के घर (मकान नम्बर 1603) से सुरेश सिंगला के घर (म.न. 1607) तक (एक तरफ) व योगेश गर्ग के घर (म.न.101) से दिनेश कुमार के घर (म.न. 99) तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन व कंटेनमेंट जोन के आसपास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हुड्डïा कार्यालय (01666-247135) में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज सहायक प्रोफेसर अनिल कुमार (80595-04134) होंगे। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी डा. नीरज व डब्ल्यूसीडीपीओ सिरसा सहायक के तौर पर कार्य करेंगी। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीटीजी रोहित मेहता (80598-33027) व पीटीजी सूरज भान (94163-51206) को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।
खंड सिरसा के गांव शाह सतनामपुरा में मामला आने पर बनाए कंटेनमेंट व बफर जोन :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि खंड सिरसा के गांव शाह सतनामपुरा में कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आने पर कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाया गया है। क्षेत्र में खुशहाल सिंह के घर से जगदीश शर्मा (एक तरफ) व लाल चंद के घर से रामानंद के घर तक (दूसरी तरफ) के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन व गांव शाह सतनामपुरा एमएसजी कॉम्प्लेक्स के आसपास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए कंटेनमेंट जोन के समीप एक भवन (97292-77700) में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज लैक्चरर भारत भूषण (94660-00045) होंगे। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी डा. सुनिल व डब्ल्यूसीडीपीओ माधोसिंघाना सहायक के तौर पर कार्य करेंगी। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीटीजी दर्शन लाल (94663-30545) व अध्यापक जांडु राम (94160-02770) को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।
खंड रानियां के गांव बणी-प्रथम में मामला आने पर बनाए कंटेनमेंट व बफर जोन :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि खंड रानियां के गांव बणी-प्रथम के वार्ड नम्बर 4 में कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आने पर कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाया गया है। क्षेत्र में हरपाल सिंह, रिछपाल सिंह, लीलु राम, सतपाल व विजय कुमार के घर के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन व गांव बणी-प्रथम के वार्ड नम्बर-4 के सम्पूर्ण क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए प्राइमरी हैल्थ सैंटर (01698-277717) में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज अध्यापक संदीप कुमार होंगे। इसके अलावा डा. अभिजीत व डब्ल्यूसीडीपीओ रानियां सहायक के तौर पर कार्य करेंगी। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए टीटीजी धर्मपाल (94161-08512) व पीटीआई कुलदीप सिंह (94666-84573) को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।
कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसक अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिवधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।