*MCC implements 'No work No pay' principle against striking employees*

कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना करवाने व चालान के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी

सिरसा, 2 अप्रैल।

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कोरोना गाइडलान की अनुपालना सुनिश्चित करने बारे निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अधिकारी बिना मॉस्क वालों के चालान करेंगे और हर माह की 5 तारिख को चालान की रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी स्वयं व अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित एसडीएम ऑवर ऑल इंचार्ज होंगे, जोकि समय-समय पर निरीक्षण करते हुए जारी दिशा-निर्देशों अनुसार कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना करवाएंगे।


उन्होंने बताया कि गृह मंत्रलाय भारत सरकार, मुख्य सचिव कम राज्य कार्यकारी समिति चेयरमैन हरियाणा आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार तथा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा की ओर से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने व कोरोना नियमों की पालना बारे समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी कड़ी में जिला में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइन(एसओपी) की जमीनी स्तर पर अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। ये अधिकारी जहां कोरोना से बचाव के नियमों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे, वहीं बिना मॉस्क वालों के चालान भी करेंगे।

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उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में दृढता से कोविड-19 नियमों की अनुपालना करवाएं और जो भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि बिना मॉस्क वालों पर विशेष नजर रखी जाए। बिना मॉस्क वालों को तुरंत चालान किया जाए। संबंधित अधिकारी चालान की रिपोर्ट हर माह की पांच तारिख को देंगे।


इन अधिकारियों की रहेगी कोरोना नियमों की अनुपालना करवाने की जिम्मेवारी :


जिला में कोरोना संक्रमण मामलों व इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से समय-समय पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है, इन अधिकारियों में महाप्रबंधक रोडवेज सिरसा, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल हैं।