*MCC conducts major anti-encroachment drive in Industrial Area Phase II*

*केन्द्रीय टीम ने प्रदेश में दी जा रही सेवाओं की ली जानकारी*

 *सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिकांश सेवाएं समय उपलब्ध* 

 *सेवाओं पर सरकार और विभागों के अधिकारियों की करी प्रशंषा* 

 *सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 700 से अधिक सेवाएं* 

For Detailed

पंचकूला, 27 दिसम्बर – कार्मिक लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने जिला के कई कार्यालयों का दौरा कर नागरिकों को सेवा अधिकार अधिनियम के तहत दी जा रही सुविधाओं एवं सेवाओं का विस्तार से अवलोकन किया। इस अवसर पर उनके साथ संयुक्त सचिव सरिता चौहान, निदेशक सुवाशिस दास, अण्डर सैक्रेटरी एच के भटटी, राईट टू सर्विस कमिशन हरियाणा के अध्यक्ष टीसी गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चन्द्रकांत कटारिया, एचएसवीपी के संयुक्त सचिव मानव मलिक, बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता सुधाकर तिवारी, कार्यकारी अभियंता आशीष चौपड़ा, आरटीएस के सुबेखान, एसडीओ सीबीओ अंकुश सैनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केन्द्रीय टीम ने विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ सेक्टर 16 में अंत्योदय सरल काल केन्द्र, बिजली वितरण निगम कर्मिशियल बैंक आफिस तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में नागरिकों को दी जा रही सेवाओं का बारिकी से जायजा लिया। इसके अलावा सदस्यों ने राईट टू सर्विस कमिशन में सेवा अधिकार अधिनियम के तहत लाभपात्रों एवं अधिकारियों से भी मुलाकात की और उनकी प्रजेंटेशन भी देखी। बिजली निगम के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर हरियाणा में लगभग 35 लाख बिजली उपभोक्ता है। इन्हें राईट टू सर्विस कमिशन के तहत 21 सेवाएं निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के गलत बिल का निपटारा भी कर्मिशियल बैक आफिस पंचकूला के माध्यम से आसानी से किया जाता है। इस केन्द्र में लगभग 16000 बिलों की शिकायतों का हर माह निवारण किया जाता है। इस प्रकार हर शिकायत का समाधान लगभग एक या दो दिन में सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। स्मार्ट मीटरों व औद्योगिक क्षेत्रों के बिल हर माह तथा घरेलू उपभोक्ताओं के दो माह तथा कृषि संबंधी बिलों को 4 माह में जनरेट किए जाते है। अंत्योदय सरल कॉल केन्द्र में राईट टू सर्विस कमिशन के तहत आने वाली सभी विभागों की सेवाओं की मोनिटरिंग कर नागरिकों से सीधी कॉल सुन कर समस्याओं का निदान किया जाता है। इसके बाद उपभोक्ताओं को प्रद्वत सेवाओं के प्रमाण पत्र डिजिलॉकर में डाल दिए जाते है। इन सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सोशल मिडिया से एसएमएस भी भेजे जाते है। इस प्रकार हर दिन 300 से ज्यादा कॉल अटैण्ड कर नागरिकों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कॉल सेंटर में 225 ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं जो पोर्टल के माध्यम से भी समस्याओं का निदान कर रहे है। कार्यकारी अधिकारी मानव मलिक ने बताया कि एचएसवीपी द्वारा 37 सेवाएं राईट टू सर्विस कमिशन के दायरे में लाकर दी जा रही है। केवल एक क्लिक के माध्यम से उपभोक्ता अपने मकान आदि की सभी प्रकार की सेवाओं और बकाया आदि की जानकारी ले सकता है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से भी अवगत करवाया। इसके अलावा राईट टू सर्विस कमिशन के दायरे में आने वाली 700 से अधिक सेवाएं नागरिकों को निर्धारित अवधि में मुहैया करवाई जाती है। यदि किसी कारणवश समस्या के निपटान में देरी हो जाती है तो आटो अपील मे चली जाती है और उन पर कमिशन स्वतः ही संज्ञान लेता है। केन्द्रीय टीम से हरियाणा सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं पर खुशी जाहिर की और इस कदम को बड़ा ही लाभप्रद बताया। उन्होंने सेवाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए सरकार और विभागों के अधिकारियों की प्रशंषा की।

https://propertyliquid.com