केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को शंातिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के मद्देनजर परीक्षा केंदों के समीप धारा 144 लागू
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को शंातिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के मद्देनजर परीक्षा केंदों के समीप धारा 144 लागू की हुई है। इस बाबत जारी आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश रमेश चंद्र बिढान द्वारा आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्_ा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ स ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी और परीक्षा केन्द्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।
ये परीक्षाएं सतलुज पब्लिक स्कूल ऐलनाबाद, सीआरडीएवी पब्लिक सीनियर सैंकेंडरी स्कूल ऐलनाबाद, जेएनवी ओढां, सीएम डीएवी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मंडी डबवाली, एसआरडीएवी सैंट पब्लिक स्कूल रानियां, महाराजा अग्रसैन गल्र्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल सिरसा, डीएवी सैंटेनरी स्कूल सिरसा, जीआरजी नेशनल गल्र्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल सिरसा, एवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सिरसा, सैंट जेवियर सीनियर सैकेंडरी स्कूल सिरसा, केवी नम्बर 1 एयर फोर्स सिरसा में आयोजित की जा रही हैं। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
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