*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

कृषि यंत्र 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

पंचकूला  27 मई- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  द्वारा स्मैम स्कीम वर्ष 2020-21 के अंतर्गत हरियाणा में 1000 धान की सीधी बिजाई मशीन, 50 न्यूमैटिक प्लांटर (ट्रैक्टर चालित ), 500 मल्टी क्रॉप प्लांटर (मेज) तथा 100 पैडी ट्रांसप्लांटर (4 पंक्ति से 8 पंकित) कृषि यंत्र 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अनुदान पर  उपलब्ध करवाए जाएंगे । 

इस संबध में जानकारी देते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि इच्छुक किसान इन कृषि उपकरणों का लाभ लेने के लिए विभाग के पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर 30 जून तक मशीन का खरीद बिल तथा ई-वे बिल अपलोड कर सकते है। मशीन उन्ही निर्माताओं से खरीदी जा सकती है जिनकी मशीन भारत सरकार के अधिकृत संस्थान से पास की हो और उसका मशीन क्रमांक, निर्माण वर्ष, साईज व मॉडल बिल पर अंकित हो, वही बिल सब्सिडी के लिए मान्य होगें । 

उपायुक्त ने बताया कि यदि मशीन किसी अधिकृत डीलर के माध्यम से खरीदी जाती है। तो डीलर बिल निर्माता के अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय जमीन का विवरण, बैंक खाता, पैन न0, आधार कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आर0 सी0 (इसी जिले की) अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का विवरण ध्यानपूर्वक भरें। यह सभी दस्तावेज भौतिक सत्यापन के समय किसान को विभाग को जमा करवाने होगें। यदि किसी भी दस्तावेज में भौतिक सत्यापन के समय कमी पाई जाती है तो सब्सिडी का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा । इसके अलावा जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों से इस स्कीम का लाभ नहीं उठाया है उन किसानों के  पास ट्रैक्टर व इससे संबधित अन्य यंत्र है तो वे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते है। 

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