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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 9 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

सिरसा, 05 मई।

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हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि मशीनों पर समैम स्कीम विभिन्न स्कीमों के तहत कृषि यंत्रों  की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 9 मई तक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि विभाग द्वारा समैम योजना के तहत डारेक्ट सीड राइस मशीन (जीरी बोने की मशीन), बीटी कॉटन मशीन, ट्रैक्टर चालित पंप, ट्रेक्टर माउंटड रोटरी वीडर (2 रो व 3 रो), पॉवर टीलर 12 हॉस पावर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, रीपर कम बाईंडर, मेज प्लांटर, मेज थ्रेसर, न्युमैटिक प्लाटर पर अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान के नाम हरियाणा में ही रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता, आईएफएसी कोड, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि यदि आवेदक किसान को कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए फैमिली आईडी, यदि अनुसूचित जाति से संबंधित है तो अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त एक किसान अधिकतम तीन कृषि यंत्र ही ले सकता है, जिन किसानों ने पिछले पांच वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वे इसके पात्र नहीं होगें।

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सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को 2.5 लाख रुपये तक के कृषि यंत्रों पर 2500 रुपये टोकन राशि एवं 5 लाख तक के कृषि यंत्रों के लिए 5000 रुपये अलग-अलग कृषि यंत्रों की कीमत के अनुसार ऑनलाइन ही जमा करवाने होंगे।