*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 31 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 22 जनवरी।


            उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा स्मैम योजना वर्ष 2020-21 के लिए कृषि उपकरणों पर अनुदान के लिए 31 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसानों को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम (https://www.agriharyanacrm.com/) पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

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            उपायुक्त ने बताया कि किसान को आवेदन के समय जिन कृषि यंत्रों की लागत 2.5 लाख से कम है उसके लिए 2500 रुपये व जिन यंत्रों की लागत 2.5 लाख से अधिक है उसके लिए 5 हजार रुपये की टोकन राशि जमा करवानी होगी जोकि रिंफडेबल होगी। उन्होंने बताया कि किसान ने उसी कृषि यंत्र पर पिछले 4 वर्षो में अनुदान का लाभ न लिया हो। टै्रक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना टै्रक्टर तथा किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

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            सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए इस स्कीम में जिले को 70 स्ट्रा बेलर, 70 हे-रेक, 70 सर्ब मास्टर/रोटरी सलेशर, 50 पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, 2 ब्रीकेट मेकिंग मशीन, 100 टै्रक्टर चालित  स्प्रेयर, 10 टै्रक्टर चालित क्रोप कम रीपर बाईंडर, 10 रीपर बाईंडर 4/3 व्हील, 2 स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर, 50 मल्टीक्रोप प्लांटर/मेज प्लांटर, 5 न्युमैटिक प्लांटर, 250 कपास बिजाई मशीन, 100 टै्रक्टर चलित बूम स्प्रेयर, 50 लेजर लैंड लेवलर, 70 स्ट्रा रीपर वितरित करने का लक्ष्य दिया गया है। जो किसान ये यंत्र खरीदना चाहते है, वे आवेदन का निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होने बताया कि इसके उपरांत किसान को इन कृषि यंत्रों की खरीद सूचीबद्व कृषि यंत्र निर्माताओं से करके अपने कृषि यंत्र का बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र व कृषि के साथ लाभार्थी की फोटो इत्यादि पोर्टल पर अपलोड करवानी होगी। साथ ही इन सभी की मूल प्रतियां सहायक कृषि अभियंता सिरसा के कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है। इसके उपरांत उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत बजट की उपलब्धता अनुसार अनुदान मिलेगा।