आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

कृषि यंत्रों के समुचित इस्तेमाल के बाद ही मिलेगा कस्टम हायरिंग सैंटरों को अनुदान

सिरसा, 5 नवंबर।

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किसान 10 नवंबर तक जमा करवाएं कृषि यंत्रों के बिल


            सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव ने बताया कि मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत जिन पंजीकृत किसान समूहों द्वारा जिला सिरसा में फसल अवशेष प्रबंधन हेतू कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित किए गए है। उन सभी कस्टम हायरिंग सैंटरों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए समुचित इस्तेमाल के बाद ही विभाग द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

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            उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग सैंटरों का फार्मर मशीनरी एप पर भी पंजीकरण आवश्यक है। कस्टम हायरिंग सैंटर संचालक अपने कस्टम हायरिंग सैंटर का फार्मर मशीनरी एप पर पंजीकरण कर ले एवं कृषि यंत्रों द्वारा किए गए कार्य का पूर्ण विवरण (किसान का नाम, पिता का नाम, गांव का खंड, मोबाइल नंबर, कृषि यंत्र का नाम जिस से कार्य किया गया, कितने एकड़ का मालिक है, कितने एकड़ में किया गया, कितना किराया लिया गया) रखे। कार्य का विवरण प्रतिदिन सहायक कृषि अभियंता, सिरसा द्वारा बनाए गए ग्रुप अथवा ई-मेल एएईसिरसा2020एटजीमेलडोटकोम पर भेज दे। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों के बिल 10 नवंबर तक सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।