आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

कृषि यंत्रों के लिए चयनित किसान व सोसायटियां 21 सितंबर तक जमा करवाए अपने कागजात

सिरसा, 14 सितंबर।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों के लिए जिला के 298 लाभार्थियों एवं कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए 65 सोसायटियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी 21 सितंबर तक अपने निर्धारित दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं।

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                उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो ड्रिल, रिवरसीबल प्लाऊ, स्ट्रा बेलर, हैरेक, सुपर एसएमएस, शर्ब मास्टर/रोटरी स्लैशर, पैडी स्ट्रा चैपर/शरेडर/मल्चर, क्रोप रीपर के लिए ड्रा निकाला गया था, जिसमें जिले के 298 लाभार्थियों का चयन किया गया। इसी प्रकार कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापित करने के लिए 65 लाभार्थी सोसायटियों का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसान एंव कस्टम हायरिंग सैन्टर के लिए सोसायटी 21 सितंबर 2020 तक निर्धारित कागजात सहायक कृषि अभियंता, सिरसा के कार्यालय में जमा करवाएं। व्यक्ति श्रेणी में किसान आनॅलाइन आवेदन स्लीप, टैक्ट्रर की आरसी, पटवारी रिपोर्ट, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, बैंक पास बुक की कॉपी, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र यदि आवेदक इस कैटेगिरी से है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रत्येक दस्तावेज किसान द्वारा स्वयं सत्यापित हो। किसान अपने साथ सभी उक्त दस्तावेजों की मूल कॉपियां एंव पासपोर्ट रंगीन फोटो साथ में जरूर लाए।

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इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए चयनित लाभार्थी सोसायटी को उक्त दस्तावेज आनॅलाइन आवेदन स्लीप, सोसायटी का पंजीकरण एंव सोसायटी का मेमोरेडम, सोसायटी के ट्रैक्टर की आरसी, सभी सदस्यों की जमीन की पटवारी रिपोर्ट, शैड का रेंट एग्रीमेंट, एनेक्सर-6, एग्रीमेंट की मूल प्रति, सोसायटी के पैन कार्ड की कॉपी, सोसायटी के बैंक की कॉपी, सभी सदस्यों का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र यदि सोसायटी इस कैटेगिरी से है, सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी, कलस्टर सहमति पत्र, प्राधिकृत व्यक्ति के बारे में कार्यवाही की कॉपी, सीएचसी स्थापित करने के लिए कार्यवाही की कॉपी, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र दस्तावेज जमा करवाने होंगे। उक्त सभी दस्तावेज सोसायटी के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वयं सत्यापित हो। सोसायटी उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल कॉपियां साथ लाए तथा प्राधिकृत व्यक्ति अपना रंगीन पासपोर्ट फोटो भी साथ लाए। उन्होंने ने बताया कि चयनित किसानों एंव सोसायटियों की सूचि सहायक कृषि अभियंता, सिरसा के कार्यालय में चस्पा कर दी गई है।


                उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान 21 सितंबर 2020 तक अपने निर्धारित कागजात जमा नहीं करवाते हैं तो उसका नाम रद्द करके प्रतीक्षा सूचि में वरिष्ठता अनुसार किसान अथवा सोसायटी को परमिट दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान अथवा सोसायटी विभागीय गाइडलाइन के अनुसार दस्तावेज जमा नहीं करवाते तो उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए गए उन किसानों को 23 सितंबर 2020 को परमिट दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार जिन सोसाटियों के दस्तावेज सही पाए गए उन सोसाटियों को 24 सितंबर 2020 को परमिट दिए जाएंगे। सोसायटी का परमिट लेने के लिए सोसायटी के प्राधिकृत व्यक्ति को सहायक कृषि अभियंता, सिरसा के कार्यालय में आना होगा।

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                उन्होंने बताया कि किसानों/सोसायटियों को परमिट लेने के उपरांत कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित निर्माताओं/डीलरों से खरीद करके कृषि यंत्र का खरीद बिल, ई-वे बिल, फसल अवशेष न जलाने से संबंधित घोषणा पत्र तथा जीपीएस लॉकेशन के साथ कृषि यंत्र के साथ ली गई फोटो विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकॉम पर आनॅलाइन अपलोड करने होंगे। उन्होंने बताया कि उक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी परमिट में दर्शाई गई तिथि के अनुसार सहायक कृषि अभियंता, सिरसा के कार्यालय में जमा करवानी होगी। यदि निर्धारित तिथि तक उक्त दस्तावेज जमा नहीं करवाए गए तो संबंधित लाभार्थी का परमिट रद्द कर दिया जाएगा।