किसान यूनियनों के दिल्ली कूच के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू
विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 26 व 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने के आह्वान के मद्देनजर जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछित तत्वों का जिला में प्रवेश रोकने के लिए जिलाधीश प्रदीप कुमार ने धारा 144 लगाने के आदेश दिए है।
जारी आदेशों में जिलाधीश प्रदीप कुमार ने कहा है कि जिला में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा जिला की सीमा के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, भारतीय किसान यूनियन, किसान संगठनों तथा अन्य यूनियन व संगठनों द्वारा एकत्रित होने के कारण ट्रेफिक जाम, वाहनों के आवगमन व शांति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस सब के मद्देनजर जिला में तुरंत प्रभाव से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।