IGNOU extends Fresh Admission (except for Semester-based and Certificate Programme) & Re-Registration up to 30 th September, 2025

किड्स प्ले स्कूल संचालक स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 अगस्त तक करें आवेदन

सिरसा, 20 अगस्त।

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                       भारत सरकार व राष्टï्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार सभी प्ले स्कूल संचालकों को अपने स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाना अतिआवश्यक है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए फाइल जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है।

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                       महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहरी) सरोज कंबोज ने बताया कि भारत सरकार व राष्टï्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग द्वारा प्ले स्कूल संचालकों के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं, सभी प्ले स्कूल संचालक इन मापदंडों को पालना अवश्य करें। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले भी सभी प्राइवेट स्कूलों को महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने के संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिन प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे 30 अगस्त तक अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित कार्यालया में अपनी फाइल जमा करवाएं ताकि निरीक्षण उपरांत रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया शुरु की जा सके। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को एनसीपीसीआर रेगुलेटरी गाइड लाइन फॉर प्राइवेट स्कूल के सभी मापदंडों को पूरा करवा अत्यंत आवश्यक है।