एसडीएम ने मिठाई की दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य – डॉ सविता नेहरा

For Detailed

पंचकूला, 18 अक्टूबर: जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला, डॉ सविता नेहरा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों, कंपनियों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान है कि यदि कोई संस्थान समिति का गठन नहीं करता या अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि सभी संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कंपनियों एवं फैक्ट्रियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करते हुए अपनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर 28 अक्टूबर, 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला कमरा नं. 26, प्रथम तल, लघु सचिवालय (नई बिल्डिंग), सेक्टर -1, पंचकूला
या ई-मेल के माध्यम से [email protected],[email protected] पर भेजी जा सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी आंतरिक शिकायत समिति अधिनियम के अनुरूप प्रभावी रूप से कार्यरत हो।

https://propertyliquid.com