औद्योगिक इकाईयों में काम शुरू करने के लिए पोर्टल पर करना होगा आवेदन : जीएमडीआईसी
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव संबंधी जारी नई गाइडलाइन की अनुपालना का देना होगा शपथ पत्र
जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक गुरप्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने के उद्ेश्य से तीसरे चरण के लॉकडाउन में औद्योगिक इकाइयों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन बारे छूट प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान बंद औद्योगिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दोबारा कार्य शुरू करने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्रदान की जा रही है। हिदायतों के अनुसार उद्यमियों को कार्य शुरू करने की अनुमति बारे सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी है।
सरलहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पर आवेदन करने के साथ ही मिलेगी काम शुरू करने की अनुमति
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला का कोई भी व्यवसायी या उद्यमी दोबारा से कार्य शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरलहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के उपरांत संबंधित को तुरंत प्रभाव से ऑटो अपू्रवल प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्य स्थलों पर कोविड-19 से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों बारे एक मई को नई गाइडलाइन जारी की हैं। सभी व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठानों में इन गाइडलाइन की अनुपालना बारे आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा।
चरणबद्ध तरीके से मिलेगी स्टाफ की अनुमति :
जीएमडीआईसी ने बताया कि लॉकडाउन-3 में गृह मंत्रालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से जोन अनुसार उद्योगों में स्टाफ की उपलब्धता बारे गाइडलाइन जारी की हैं। गृह मंत्रालय के मानकों अनुसार जिला सिरसा ऑरेंज जोन में हैं। जिला में लॉकडाउन-3 के प्रथम सप्ताह में आईटी कार्य से जुड़े उद्योग जोकि औद्योगिक क्षेत्र व ग्रामणी एरिया में स्थापित हैं, उन्हें 50 प्रतिशत स्टाफ रखने की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार जनरल इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी। शहरी व म्यूनिसिपल एरिया में आईटी संबंधी इकाईयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति होगी, जबकि अन्य इंडस्ट्रीज को को 75 प्रतिशत स्टाफ की उपलब्धता की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार ई-कॉम्र्स कार्य से जुड़ी उद्योगिक इकाईयों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की छूट रहेगी।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दूसरे सप्ताह में ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित आईटी कार्य से जुड़ी इकाईयों को 75 प्रतिशत तथा अन्य जनरल इकाईयों को 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम की अनुमति होगी। इसी प्रकार शहरी व म्यूनिसिपल एरिया में स्थापित आईटी कार्य वाली इकाईयों को 75 प्रतिशत, जबकि जनरल इकाईयों को 100 प्रतिशत स्टाफ रखने की छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि ई-कॉम्र्स वाली इकाईयों को 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी।
कार्य स्थल बारे ये हैं गाइडलाइन :
1.कार्य स्थल पर मॉस्क पहनना अनिवार्य है तथा मॉस्क आदि की उपलब्धता जरूरी है।
2. कार्यस्थलों पर संबंधित प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शिफ्टों तथा लंच के समय अंतराल करना अनिवार्य है।
4. कार्यस्थल पर थ्रमल स्कैनिंग, थ्रेटुल हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखना जरूरी। अंदर जाने व बाहर आने के प्रत्येक प्वाइंट पर हैंडवॉश और सैनिटाइज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना जरूरी।
5. कार्यस्थल के उन सभी जगहों जो व्यक्यिों द्वारा संपर्क में आए हों, जैसे दरवाजे, हैंडल आदि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाना अनिवार्य है।
6. 65 वर्ष से अधिक आयु तक के व्यक्ति व 10 वर्ष आयु तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं व किसी बीमारी से पीडि़त व्यक्ति घर रहे। किसी स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए ही बाहर जाएंगे।
7. सभी के लिए आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है। संबंधित प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करेंगे।
16. अधिक संख्या वाली बैठकों से बचा जाए।
17. कार्यस्थल के आसपास के अस्पताल / क्लीनिक, जो सीओवीआईडी-19 रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत हैं, उनकी सूची उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि कोविड-19 के किसी भी लक्षण से जूझ रहे कर्मचारियों को ऐसी सुविधाओं की जांच के लिए तुरंत भेजा जा सके।
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