अब तक मंडियों में 99356 मीट्रिक टन धान में से 94815 मीट्रिक टन धान का हुआ उठान

औद्योगिक इकाइयों के लंबित केसों का पॉलिसी प्रावधान के तहत तुरंत करें निपटान : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 31 दिसंबर।


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न कार्योंं को पूरा करने के लिए समय का निर्धारण किया गया है, तय समय सीमा में ही सभी कार्य पूरे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना उचित कारण के किसी भी कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लंबित केसों को पॉलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निपटान करते हुए प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

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                      उपायुक्त प्रदीप कुमार वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र ज्ञान चंद्र लांग्याण, डीएफएससी सुरेंद्र सैनी, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग केसी कंबोज सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों संबंधी सभी प्रकार की रेगुलेटरी अप्रुवल एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने बारे विचार-विमर्श हुआ।


                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उद्यमियों को सभी प्रकार के सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने के उदेश्य से हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सैंटर का गठन किया गया है, जहां पर संबंधित विभाग अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है और उद्यमियों को उनके प्रस्तावित प्रोजेक्ट बारे सभी प्रकार की क्लीरेंस 30 दिन में दिए जाने का प्रावधान है।

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                      उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी के माध्यम से एक एकड़ तक के सीएलयू और दस करोड़ लागत तक के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान करती है। इस बैठक में क्लीरेंस के लिए 21 लंबित आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। ये आवेदन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, नगर परिषद सिरसा व डबवाली, नगर पालिका कालांवाली, हुड्डïा व पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित थे। इनमें से अधिकतर का निपटान मौके पर ही कर दिया गया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित केसों को पोलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव निपटान करें तथा इनकी प्रगति रिर्पोट पोर्टल पर अपटेड करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी पॉलिसी के तहत आवेदनों के निपटान हेतू अपनी स्पष्ट रिपोर्ट अंकित करें ताकि उनके निपटान में किसी प्रकार का विलंब न हो सके।


                      जिला उद्योग केन्द्र के उप निदेशक ज्ञानचंद लाग्यांण ने बताया कि कि इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न 26 विभागों की 118 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें आवेदक वबसाईट इनवेस्ट हरियाणा डॉट इन पर लॉगइन करके अपना आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि उद्यमकर्ताओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उद्यम एवं रोजगार पॉलिसी-2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि एक जनवरी, 2021 से शुरू हो रही है।