Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

औद्योगिक इकाइयों के केसों का पॉलिसी प्रावधान तथा निर्धारित समयावधि में करें निपटान : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 23 जून।

For Detailed News-

– उपायुक्त अनीश यादव ने जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की बैठक में अधिकारियों को दिए जरुरी दिशा निर्देश


उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए समय का निर्धारण किया गया है, इसलिए तय समय सीमा में ही सभी कार्य पूरे होने चाहिए। बिना उचित कारण के किसी भी कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए और लंबित केसों को पॉलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निपटान करते हुए प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने का कारणों पर अपनी टिप्पणी स्पष्ट भाषा में जरूर लिखें।


उपायुक्त अनीश यादव स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक ज्ञान चंद लाग्यांण, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सिरसा संदीप सोलंकी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद डबवाली राकेश पूनिया, कार्यकारी अभियंता बिजली निगम संदीप कुमार व जीके वधवा, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग केसी कंबोज, एमई कमलदीप, एसडीई बलवंत सिंह व किशोरी लाल सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद थे।


उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी के माध्यम से एक एकड़ तक के सीएलयू और दस करोड़ लागत तक के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान करती है। बैठक में 89 आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया, ये आवेदन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, श्रम विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पंचायत विभाग व नगर परिषद / पालिकाओं से संबंधित थे। अधिकतर केस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व टावर से संंबंधित थे, इसके अलावा एक शिकायत बिजली निगम से संबंधित थी जिसका मौके पर ही निपटान कर दिया गया।

https://propertyliquid.com


जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक ज्ञान चंद लाग्यांण ने बताया कि कि इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न 26 विभागों की 118 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें आवेदक वेबसाइट इनवेस्ट हरियाणा डॉट इन पर लॉगइन करके अपना आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि उद्यमकर्ताओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उद्यम एवं रोजगार पॉलिसी-2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि एक जनवरी, 2021 से शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार उद्यमियों को सभी प्रकार के सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने के उदेश्य से हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर का गठन किया गया है, जहां पर संबंधित विभाग द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है।