औद्योगिक इकाइयों के केसों का पॉलिसी प्रावधान के तहत तुरंत करें निपटान : उपायुक्त प्रदीप कुमार
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न कार्योंं को पूरा करने के लिए समय का निर्धारण किया गया है, इसलिए तय समय सीमा में ही सभी कार्य पूरे होने चाहिए। बिना उचित कारण के किसी भी कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए और लंबित केसों को पॉलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निपटान करते हुए प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
उपायुक्त प्रदीप कुमार शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2016 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र ज्ञान चंद्र लांग्याण सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद थे।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने की स्वीकृति देने से पहले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि टावर आबादी वाले क्षेत्र से थोड़ी दूरी पर हो। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी के माध्यम से एक एकड़ तक के सीएलयू और दस करोड़ लागत तक के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान करती है। बैठक में 15 आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। ये आवेदन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, श्रम विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पंचायत विभाग व नगर परिषद / पालिकाओं से संबंधित थे। इनमें से अधिकतर का निपटान मौके पर ही किया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित केसों को पॉलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव निपटान करें तथा इनकी प्रगति रिर्पोट पोर्टल पर अपटेड करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आवेदनों के निपटान के लिए अपनी स्पष्ट रिपोर्ट अंकित करें ताकि उनके निपटान में किसी प्रकार का विलंब न हो सके।
जिला उद्योग केन्द्र के उप निदेशक ज्ञानचंद लाग्यांण ने बताया कि कि इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न 26 विभागों की 118 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें आवेदक वबसाइट इनवेस्ट हरियाणा डॉट इन पर लॉगइन करके अपना आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि उद्यमकर्ताओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उद्यम एवं रोजगार पॉलिसी-2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि एक जनवरी, 2021 से शुरू हो रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार उद्यमियों को सभी प्रकार के सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने के उदेश्य से हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सैंटर का गठन किया गया है, जहां पर संबंधित विभाग द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है और उद्यमियों को उनके प्रस्तावित प्रोजेक्ट बारे सभी प्रकार की क्लीयरेंस 30 दिन में दिए जाने का प्रावधान है।