Centre for Human Rights and Duties, PU commemorated National Legal Services Day

ऑनलाइन पोर्टेबलिटी आरम्भ होने से डीआरटी टोकन धारकों को राहत

सिरसा, 26 मई।

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लोकल कमेटी द्वारा किए सर्वे के आधार पर चयनित हुए लाभार्थी परिवारों को राशन टोकन वितरण आरम्भ


डिस्ट्रेश राशन टोकन के नोडल अधिकारी नरेंद्र सरदाना ने बताया कि ऑनलाइन राशन वितरण प्रणाली आरम्भ होने से पोर्टेबलिटी भी आरम्भ हो गई है जो कि कोरोना महामारी के कारण कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। अब लाभार्थियों की सुविधा और राशन वितरण प्रणाली को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए के ऑनलाइन व पोर्टेबलिटी प्रणाली को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने फिर से लागू कर दिया है। पोर्टेबलिटी से डीआरटी टोकन धारक अब अपने नजदीकी किसी भी डिपो धारक से राशन प्राप्त कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि डीआरटी टोकन पर डिपो धारक की जानकारी अंकित है। सिरसा जिला में 34 हजार 431 हजार से अधिक परिवारों के डीआरटी टोकन के प्रिंट आउट लोकल कमेटी को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कई दिन पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा डीआरटी टोकन धारकों को राशन प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं और एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार वितरित करनी आरम्भ भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में नगर परिषद व नगर पालिका के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बीडीपीओ की देखरेख में बीएलओ द्वारा लाभार्थियों को राशन टोकन वितरित किए जा रहे है।


उन्होंने बताया कि डीआरटी टोकन के लिए लाभार्थियों का चयन लोकल कमेटी द्वारा किए सर्वे के आधार पर बनाई गई सूचि के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लाभार्थियों को नियमानुसार निरीक्षकों की देखरेख में राशन वितरण आरम्भ कर दिया है। राशन वितरण के समय लाभार्थियों से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने का पालन करने की अपील भी की गई है। उन्होंने बताया कि मई माह में बीपीएल परिवारों को प्रति यूनिट दस किलोग्राम गेहूं, दो लीटर सरसों का तेल, एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार और एक किलोग्राम नमक व एक किलो चीनी दिया जा रहा है। वहीं एएवाई / गुलाबी कार्ड धारकों को पहले चरण में इस माह 35 किलोग्राम गेहूं दी जा रही है और इसी माह दूसरे चरण में प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं, 2 लीटर सरसों का तेल, एक किलो दाल, एक किलो चीनी व एक किलो नमक निशुल्क दी जा रही है। इसके अतिरिक्त ओपीएच कार्ड धारकों को दोनों चरण की कुल 10 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट और एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार निशुल्क वितरित की जा रही है।

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