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ऐलनाबाद उप चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से करवाने में सहयोग करें राजनीतिक दल : उपायुक्त अनीश यादव

-प्रत्याशी चुनाव में 30 लाख 80 हजार रुपये कर सकेंगे खर्च, अलग से बैंक खाता खुलवाकर रखना होगा चुनाव खर्च का ब्यौरा
-नामांकन के समय तीन वाहनों सहित प्रत्याशी के साथ दो व्यक्तियों को ही साथ जाने की होगी अनुमति
-आदर्श आचार संहिता की करें पालना के साथ-साथ कोविड नियमों की करें पालना
सिरसा, 30 सितंबर।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि उप चुनाव के मद्देनजर जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए ऐलनाबाद उप चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने में राजनीतिक दल सहयोग करें।  आचार संहिता की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित सभागार में राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी राजनीतिक दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग की हिदायतों व दिशा-निर्देशों की पालना के साथ चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन के सहयोग की अपील की। बैठक में सीटीएम गौरव गुप्ता, चुनाव तहसीलदार हनुमानदास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ज्योति प्रकाश गुप्ता, इंडियन नेशनल लोकदल से ओम प्रकाश, जेजेपी से कुलदीप जागू, कांग्रेस से सुभाष जोधपुरिया, भारतीय जनता पार्टी से कपिल सोनी, बीएसपी से भूषण लाल बरोड उपस्थित थे।


उपायुक्त ने कहा कि उप चुनाव को पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उप चुनाव आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के साथ कोविड-19 बचाव उपायों की अनुपालना के साथ सम्पन्न करवाया जाएगा। उप चुनाव के लिए 8 अक्तूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र वापिस लेने की तिथि 13 अक्तूबर है। उप चुनाव के लिए मतदान 30 अक्तूबर को होगा तथा 2 नवंबर को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। विधानसभा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए दस हजार तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए पांच हजार रुपये निश्चित है।


प्रत्याशी चुनाव में 30 लाख 80 हजार रुपये कर सकेंगे खर्च, खर्च का रखना होगा पूरा ब्यौरा :


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐलनाबाद उपचुनाव में प्रत्याशी 30 लाख 80 रुपये तक की राशि खर्च कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्याशी को अलग बैंक में एक नया खाता खुलवाना होगा। चुनाव के दौरान होने वाले खर्च में भुगतान केवल बैंक के माध्यम से ही किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे चुनाव खर्च का पूरा विवरण रखें। जिन प्रत्याशियों का आपराधिक रिकार्ड है, ऐसे प्रत्याशियों को इस जानकारी के बारे 13 अक्तूबर के उपरांत तीन बार विज्ञापन जारी करवाना होगा।


निर्धारित स्थानों पर ही कर सकेंगे प्रचार सामग्री चस्पा :
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल निजी व सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रचार-प्रसार का कार्य आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन द्वारा प्रचार के लिए स्थलों का निर्धारण किया गया है जिसकी सूची जल्द ही राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रचार सामग्री पोस्टर, पंपलेट, लैक्स आदि लगाने के स्थान चिन्हित किए गए है।

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मतदान केंद्र के 200 मीटर दूरी पर होना चाहिए कार्यालय :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी राजनीतिक दल अपना कार्यालय स्थापित न करें। कार्यालय में पार्टी चुनाव चिन्ह का एक झंडा व एक बैनर लगाने की अनुमति रहेगी। प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले सभी पंपलेट व पोस्टर आदि पर प्रिंटर व पब्लिशर का नाम अंकित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा पेड न्यूज पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर की कमेटी का गठन किया गया है।


नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ दो व्यक्तियों को जाने की होगी अनुमति :
जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम केवल तीन वाहन व उम्मीदवार के साथ दो व्यक्ति जोकि उसके प्रस्तावक इत्यादि हो सकते हैं, को ही जाने की अनुमति होगी। उम्मीदवार के साथ आने वाले वाहनों का खर्च चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार के चुनाव खर्च के लेखे में शामिल किया जाएगा।


आचार संहिता की उल्लंघना या गड़बड़ी की सीवीआईजीआईएल (सी-विजिल) पर करें शिकायत:
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना या चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत के लिए चुनाव आयोग द्वारा सी-विजिल एप लॉच की गई है। चुनाव को लेकर कोई भी शिकायत हो, तुरंत सी-विजल एप पर करें। सभी इस एप को अपने फोन में डाउनलोड करें, ताकि शिकायत होने पर तुरंत समाधान किया जा सके। इसके अलावा मतदाता सूची व चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कोई भी जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 पर ली जा सकती है। टोल फ्री नम्बर पर आचार संहिता की उल्लंघना की शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है।