सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

एमएमपीएसवाई लाभ के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व जीवन ज्योति बीमा योजना का पंजीकरण जरूरी : खजाना अधिकारी नरेंद्र सिंह ढुल

सिरसा, 5 मार्च।

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जिला खजाना अधिकारी नरेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी अपने नजदीकी बैंक में जाकर अपना पंजीकरण करवा लें और जिन लाभार्थियों ने पंजीकरण करवा रखा है, वो नजदीकी सीएससी सैंटर पर अपडेट बैंक पासबुक प्रति जमा करवा दें।


उन्होंने बताया कि जो लाभार्थी बीमा योजनाओं में पंजीकरण नहीं करवाता है, तो वह मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ से वंचित रह जाएगा। इसलिए लाभार्थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना पंजीकरण जरूर करवा लें।

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