एचसीएस परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 रहेगी लागू
जिलाधीश अनीश यादव हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन पंचकूला द्वारा आगामी 12 सितंबर को एचसीएस (एक्स.ब्रांच.) व अलाइड सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन-2021 परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। यह परीक्षा जिला के 33 परीक्षा केंद्रों पर दो सत्रों में आयोजित की जाएगी, प्रात:कालीन सत्र में 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे व सांयकालीन सत्र 03.00 बजे से 05.00 बजे तक आयोजित की जाएगी।
जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट की दूकानें व कोचिंग सैंटर प्रात: 09 बजे से सांय छह बजे तक बंद रहेंगे। सभी उपमंडल अधिकारी नागरिक तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी व कर्मचारी आदेशों की गंभीरता से पालना करवाना सुनिश्चित करें। ये आदेश परीक्षा केंद्रों में केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व परीक्षा के आयोजन को लेकर ड्यूटी पर लगाए गए अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।