उपायुक्त की जिलावासियों से अपील, समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का करवाएं निवारण

एक मुश्त टैक्स जमा कराने पर ब्याज पर मिलेगी पूरी छूट

सिरसा, 16 जनवरी।


                 कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद अमन ढांडा ने बताया कि वर्ष 2010-11 से 2018-19 का बकाया प्रोपर्टी टैक्स एक मुश्त जमा करवाने पर शत प्रतिशत ब्याज पर छूट प्रदान की जा रही है। इसके अलावा वर्ष 2019-20 के प्रोपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2020 है। उन्होंने शहर वासियों से आह्वïान किया है कि वे अपना बकाया टैक्स 31 जनवरी 2020 से पहले जमा करवाकर छूट का लाभ उठाएं।

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