एक्सपेंडिचर अब्जर्वर लोकसभा अंबाला ने चुनाव निगरानी के लिए गठित विभिन्न टीमों के साथ आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता
प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार की वीडियोग्राफी करवाकर करें खर्च का आंकलन – एक्सपेंडिचर अब्जर्वर
प्रत्याशी चुनावी खर्च का चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड़ यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से करे भुगतान – चेतराम मीणा
पंचकूला, 6 मई – एक्सपेंडिचर अब्जर्वर लोकसभा अंबाला एवं आईआरएस चेतराम मीणा ने आज जिला सचिवालय के सभागार में लोकसभा आम चुनाव-2024 की निगरानी के लिए गठित पंचकूला व कालका विधानसभा की विभिन्न टीमों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एक्सपेंडिचर अब्जर्वर ने संबन्धित टीमों को उचित दिशा-निर्देश दिए।
एक्सपेंडिचर अब्जर्वर लोकसभा अंबाला एवं आईआरएस चेतराम मीणा ने आमजन से अपील की कि वो किसी भी प्रकार की शिकायत सी-विजिल एप पर करें। इसके अलावा उनके मोबाइल नंबर 9530500065 पर भी जानकारी दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में टीमें अपनी-अपनी विधानसभा में हो रहे प्रचार पर पूरी नजरें रखें। वीडियो टीम द्वारा हर प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार की वीडियो रिकाॅर्डिंग की जाए और खर्च का ब्योरा तैयार किया जाए। इसके बाद उसको एक्सपेंडिचर टीम को सौंपा जाए ताकि खर्च के ब्योरा का आंकलन किया जा सके। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव – 2024 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।
एक्सपेंडिचर अब्जर्वर ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी चुनावी खर्च चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड़ यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है।
मीणा ने बताया कि जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगा उसके साथ ही उसके खर्च का ब्योरा भी शुरू हो जाएगा। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता के चलते कोई भी व्यक्ति 50 हजार रूपये से ज्यादा लेकर नहीं चल सकता। जो व्यक्ति 50 हजार रूपये से ज्यादा राशि के साथ पाया जाता है तो उसके पैसे को पुलिस विभाग द्वारा सीज किया जाएगा। 10 लाख रूपये से ज्यादा पाए जाने पर सीज की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने सभी टीमों से उनकी कार्यप्रणाली को भी जाना। उन्होंने सभी टीमों को चुनाव की हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए।
इस मौके पर एसडीएम कालका लक्षित सरीन, एसडीएम पंचकूला गौरव चैहान, सीटीएम मन्नत राणा, चुनाव कानूनगो कुलदीप सिंह मौजूद रहे।