*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर योजना की जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना*

* अनाथ अथवा एकल अभिभावक बच्चो के हित में चलाई जा रही है स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर योजना*

*देखभाल एवं सरंक्षण की अति आवश्कता वाले  18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जा रहा है 4000 रूपए मासिक का लाभ*

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पंचकूला, 29 सितंबर- महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला बाल सरंक्षण ईकाई के चेयरमैन एवं उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने आज लघु सचिवालय से स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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इस अवसर  पर जिला बाल सरंक्षण अधिकारी शशि सांगवान, कानून एवं  परिवीक्षा अधिकारी निधि मलिक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जिला बाल सरंक्षण अधिकारी शशि सांगवान ने बताया कि निदेशालय महिला एवं बाल विकास, हरियाणा  के आदेशानुसार विभाग की मिशन वात्सल्य परियोजना के अंतर्गत जिले में अनाथ अथवा एकल अभिभावक बच्चो के हित में चलाई जा रही स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर योजना व् अन्य योजनओं को जरूरतमंद बच्चें तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस वाहन को समस्त जिले भर में चलाया जा रहा है। जागरूकता वाहन के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में जागरूकता आमजनता तक पहुँचाई जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया की महिला एवं बाल विकास विभाग की मिशन वात्सल्य परियोजना जो बच्चों के सरंक्षण एवं सुरक्षा सम्बंधित कार्य करती  है इसी परियोजना के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना चलाई गई है।

उन्होंने बताया कि अनाथ अथवा एकल अभिभावक बच्चें जिसके पिता की मृत्यु होने पर माता विधवा हो चुकीं हैं या बच्चे की माता को परिवार द्वारा निकाल दिया गया है और बच्चा माता के पास रहता है या बच्चा या बच्चे के माता पिता कैंसर या ऐड्स जैसी  गंभीर बीमारी से पीड़ित है। वो बच्चे जिन्हें देखभाल एवं सरंक्षण की अति आवश्कता है इन श्रेणियों में आने वाले बच्चों को योजना के नियमानुसार 4000 रूपए मासिक का लाभ जिला बाल सरंक्षण कार्यालय द्वारा जिले के अंतर्गत आने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जा रहा है। योजना का लाभ उसी बच्चे को मिलेगा जिसके परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 72000 रूपए एवं शहरी क्षेत्र में अधिकतम 96000 रूपए होगी। उन्होंने बताया कि बच्चे का निरंतर स्कूल जाना अनिवार्य है अन्यथा स्कीम का लाभ रद्द कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना की अवधि 3 वर्ष होगी पर विशेष परिस्थियों में इससे आगे बढाया जा सकता है।

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