उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया कि अनावश्यक रुप से घर से बाहर न निकलें और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखते हुए मास्क अवश्य लगाएं।
आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए उपमंडल अधिकारी नागरिक सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद व कालांवाली को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। नगराधीश की अध्यक्षता में गठित टीम सिरसा शहर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण करेगी। वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित सचिव नगर परिषद / पालिका व एसएचओ उपयुक्त पार्किंग की व्यवस्था करेेंगे। इसके अलावा डीईटीसी (बिक्रीकर), उप निदेशक कृषि, सचिव नगर परिषद / पालिका, सचिव मार्केट कमेटी, श्रम अधिकारी, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एसएचओ ट्रेफिक बाजारों में निरंतर निरीक्षण करेंगे और भीड़भाड़ से बचने और सामाजिक दूर करने के मानदंडों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे।
शहरवासियों व दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन
1. दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
2. ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे।
3. दुकानदार काउंटर/डेस्क/कुर्सी को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा।
4. दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी।
5. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद / वस्तु / अन्य सामान नहीं रखेगा।
6. पेट्रोल पंप, मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
5. एक समय में दुकान (दुकानदार और सहायकों सहित) में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
6. यदि कोई दुकानदार मास्क, दस्ताने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा दुकानदार अपनी दुकान पर प्रशासन की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाएं। आदेशों की पालना न होने पर दुकान खोलने की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
7. सभी दुकानदार अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों से भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे।
8. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किया जाएगा 200 रुपये जुर्माना।
रात्रि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बेवजह नहीं होगी कोई मुवमेंट
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि लॉकडाउन की हिदायतों का गंभीरता से पालन किया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही न बरती जाए। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है कि 4 मई से जिला में कोई भी व्यक्ति बिना वजह मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग, गर्भवती महिला, 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चें और क्रानिक बीमारियों से ग्रस्त लोग इस समय अवधि के दौरान घर से बाहर नहीं निकलेंगे। केवल मेडिकल एमरजेेंसी के लिए ही अनुमति दी जाएगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
Hindi News से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जुड़ें!