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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है।

पंचकूला 25 अप्रैल। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए कड़े नियम तय किए गए हैं जिनका पालन करने पर ही दुकानें खोली जा सकती हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में पंजाब शाॅप एक्ट अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकानों को ही खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने वाले दुकानदार इन शर्तो को पूरा करते हैं वे सरल हरियाणा डाॅट इन पर दुकान खोलने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते है। उन्हें 24 घण्टें के अंदर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है, लेकिन दुकान खोलने के बाद दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना अनिवार्य होगा।

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उन्होंने बताया कि दुकानों पर अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ ही कार्य कर सकेगा। इस दौरान दूकान के प्रत्येक कर्मचारी के मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ई-काॅमर्स कंपनियों को केेवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है।

मॉल और शॉपिंग माॅल एवं बाजार परिसरों में स्थित दुकानों को छूट नहीं।


उपायुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से अभी बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और शॉपिंग माॅल में स्थित दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। नगर निगम की सीमा के भीतर और बाहर मौजूद मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही इनका फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाके में दुकानें अभी नहीं खोली जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री के साथ साथ उन अन्य वस्तुओं की बिक्री भी प्रतिंबधित है जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है।

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