उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ रोस्टर अनुसार दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ रोस्टर अनुसार दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लोकडाउन व सोशल डिस्टेंस के साथ साथ शर्तों की गंभीरता की पालना सुनिश्चित करने के लिए पांच निगरानी टीमें गठित की गई है। ये टीमें उपमंडल अधिकारी नागरिक व डीएसपी (हैड क्वार्टर)सिरसा के मार्गदर्शन में निरंतर निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करवाएंगी कि प्रशासन द्वारा जारी की गई हिदायतों की पालना हो और बाजार में अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो।
उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को वाहन सहित बाजार में आने की अनुमति नहीं होगी, वाहनों को खड़ा करने के लिए शहर के बाहर या नजदीकी खुले स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी टीम एक बाजार से दूसरे बाजार में गश्त करेंगी और प्रशासन की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाएंगी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति ने मास्क पहना हो और दुकानों पर हैंड सेनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा हो। बाजार के साथ-साथ दुकानों के अंदर भी ज्यादा भीड़ न हो।
एसडीएम सिरसा / डीएसपी (हैड क्वार्टर) सिरसा भी औचक दौरे करें और यह सुनिश्चित करें कि गठित की गई निरीक्षण टीमें अपना दायित्व सही ढंग से निभा रहे हो। इसके अलावा यातायात व्यवस्था दुरुस्थ करने के लिए एसएचओ ट्रैफिक की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार सचिव, नगर परिषद और एसएचओ ट्रैफिक अपने कर्मचारियों के साथ बाजार में लगातार गश्त करेंगे और निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाएंगे।
ये बनाई गई निगरानी टीमें
जिला प्रशासन द्वारा 5 टीमें बनाई गई है जिनमें पहली टीमें में ईटीओ विजेंद्र सिंह 9416614018, टैक्स इंस्पेक्टर कृष्ण ढिल्लो 9996951354, एसआई संदीप कुमार 9728281323, दूसरी टीम में ईटीओ भाल सिंह 9896882682, टैक्स इंस्पेक्टर एमपी मल्होत्रा, एसआई गुरमेश 7838078079, तीसरी टीम में एईटीओ हंसराज 94161-67123, टैक्स इंस्पेक्टर विरेंद्र कुमार 9812181327, ईएसआई सीता राम 9896155410, चौथी टीम में जेई एमसी सिरसा राज कुमार 9255415344, टैक्ट इंस्पेक्टर पवन कुमार 8708444490, ईएसआई / एचसी राम प्रसाद 94166-22110 तथा पांचवी टीम में क्यूसीआई डीडीए सुभाष चंद्र 9466246932, टैक्ट इंस्पेक्टर भानी राम, ईएसआई / एचसी भाल सिंह 9416136135 शामिल है।
प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें
अब मिठाई की दुकानें, चाय के स्टाल, सब्जी और फल, मेडिकल हॉल, किरयाना दुकानें, हरा / सूखा चारा, कंफैक्शनरी, कीटनाशक / बीज / उर्वरक, कृषि औजार, किताबों की दुकानें / स्टेशनरी, फोटोस्टेट / फॉर्म, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर की दुकानें प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सांय 6.30 बजे तक खुले रहेंगे। दूध व उससे बने उत्पाद की दुकानें खुलने का समय प्रात: 7.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक रहेगा।
केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी ये दुकानें
जनरल स्टोर, जूता-चप्पल, कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, हैंडलुम, गिफ्ट / खिलौनों की दुकानें, फर्नीचर (लकड़ी / प्लास्टिक) ऑटोमोबाइल, ऑटो-स्पेयर पाट्र्स, टायर / ट्यूब, टेंट हाउस, नाई की दुकानें, साइकिल विक्रय/मुरम्मत, सर्विस स्टेशन व दर्जी की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
केवल मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी ये दुकानें
लोहे की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, सेनेटरी स्टोर, शैटरिंग सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, पत्थर की टाइलें, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल / आईटी / कंप्यूटर बिक्री सेवाओं के पुर्जों, ऑप्टिकल, घड़ी, क्रॉकरी, बर्तन, आभूषण, चाट पापड़ी स्टाल, स्पोर्टस शॉप, फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर, प्रिंटिंग प्रैस/कम्प्यूटर डिजाइनिंग की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
शहरवासियों व दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन
1. दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
2. ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बना कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे।
3. दुकानदार काउंटर/डेस्क/कुर्सी को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर दुकान पर अवश्य रखें।
4. दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी।
5. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद / वस्तु / अन्य सामान नहीं रखेगा।
6. मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
5. एक समय में दुकान (दुकानदार और सहायकों सहित) में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
6. यदि कोई दुकानदार मास्क, दस्ताने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा दुकानदार अपनी दुकान पर प्रशासन की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के साथ-साथ दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करने के लिए मार्किंग भी करवाएं। आदेशों की पालना न होने पर दुकान खोलने की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
7. सभी दुकानदार अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों से भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे।
8. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किया जाएगा 200 रुपये जुर्माना।
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