*Mayor Harpreet Kaur Babla reviews 19 stay matters; expedited hearings directed*

उपायुक्त ने बंधुआ मजदूर अधिनियम के तहत गठित विजिलेंस कमेटी और बाल श्रम को रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटल, ढाबो और घरों में काम करवाना अपराध- उपायुक्त

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पंचकूला, 20 जून- उपायुक्त  श्रीमती मोनिका गुप्ता ने आज लघु सचिवालय के सभागार में बंधुआ मजदूर अधिनियम के तहत गठित विजिलेंस कमेटी और बाल श्रम को रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि बरवाला औद्योगिक क्षेत्र में जंहा जंहा संदेह हो, वंहा पर अपनी टीम को साथ ले जाकर चैक करें कि कोई बाल मजदूर तो नही है।

उन्होने कहा कि जिला में बंधुआ मजदूरी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए ईंट-भट्ठो, ढाबों, आदि स्थानों पर नियमित रूप से छापेमारी की जाए और यदि कोई भी बंधुआ मजदूर पाया जाए तो बंधुआ मजदूर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

उपायुक्त ने इसके उपरांत जिला में बाल श्रम के मामलों को रोकने के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की भी अध्यक्षता की। उन्हांेने अधिकारियों को निर्दश दिये कि बाल श्रम की शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ वे अपने स्तर पर भी ऐसे स्थानों का औचक निरीक्षण करें जहां बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा हो। उन्होंने निर्देश दिये कि विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चों को छुडवाया जाये और बच्चों से जबरन मजूदरी करवाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाही की जायें। साथ ही रेस्क्यू किये गये बच्चों का पुर्नंवास भी सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने बताया कि बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटल, ढाबो और घरों में काम करवाना अपराध हैं।

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उपायुक्त ने निर्देश दिये कि बच्चों से जबरन काम करवाने वाले गिरोह को पकड़कर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाये ताकि ऐसे लोगों को एक सबक मिले। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों में बच्चों को बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए जागरूक करें कि यदि उन्हें कहीं बाल श्रम होता दिखे तो वे इसकी सूचना तुरंत पुलिस को अवश्य दें। विद्यार्थियों को भीख मांगने वाले बच्चों को भीख न देने तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए जागरूक करें। उपायुक्त ने कहा कि बाल श्रम से संबंधित कोई भी मामला आता है तो वे इसकी जानकारी चाईल्ड लाईन नंबर 1098 पर दें।

इस अवसर पर अतिरिक्ति उपायुक्त श्रीमती निशा यादव, एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश विश्वनाथ, दिनेश कुमार एसीपी, ममता गोयल चैयरपर्सन महिला एवं बाल विभाग, सुमन चैधरी, डीएफएससी, निधि मलिक  राहुल देसवाल, नीतीश सिंगला रजनीश, महेंद्र शर्मा, भोसले सहित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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