*Andhra Pradesh and Karnataka councillors & Officials Appreciate Chandigarh's Innovative Waste Processing Units during study tour*

उपायुक्त ने जिलावासियों से बाल विवाह रोकने में मदद करने की करी अपील

बाल विवाह ग़ैर जमानती

पंचकूला, 8

For Detailed


उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने बताया कि अक्षय तृतीय पर्व जो कि 30 अप्रैल को है इस दिन सामूहिक विवाह होने की संभावना रहती है। उन्होने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लडकी और 21 साल से कम उम्र के लडके को नाबालिग माना जाता है।18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना संज्ञेय और ग़ैर जमानती है।

सोनिया सभरवाल ने बताया की जिले में बाल विवाह रोकने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सीमा रोहिला की अध्यक्षता में सघन अभियान चलाया जा रहा है । जिसने बाल कल्याण समिति, महिला एव बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला बाल कल्याण इकाई व वन स्टॉप सेंटर के सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है । संरक्षण एव बाल विवाह निषेध अधिकारी ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि पंचकुला जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने में सहयोग करे। अगर किसी को भी अपने आस पास बाल विवाह के बारे में पता चले तो तुरंत संरक्षण एव बाल विवाह निषेध अधिकारी, 181, व डायल 112 में सूचित करे । इसके साथ साथ सभी बैंक्वेट हाल के मालिक, धार्मिक संस्थान, हलवाइयों, प्रिंटर्स व पंडितों से भी अनुरोध है की वो शादी से पहले शादी होने वाले जोड़े की आयु की पड़ताल जरूर करे।

इसके अलावा बाल विवाह की कोई कानूनी मान्यता नहीं है । उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है , उसको बढ़ावा देता है या उसने सहायता करता है , उसको दो साल तक की कड़ी सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है

https://propertyliquid.com