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उपायुक्त अशोक कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला बाल संरक्षण ईकाई की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाल संरक्षण विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सिरसा, 11 दिसंबर।

उपायुक्त अशोक कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला बाल संरक्षण ईकाई की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाल संरक्षण विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बैठक में बाल संरक्षण ईकाई द्वारा बच्चों के संरक्षण व अन्य किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिये। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को बच्चों को शोषण से बचाने के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार यदि किसी भी बच्चे के साथ शोषण की घटना होती है तो उसकी जानकारी पुरी तरह गुप्त रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि जो बच्चे गौद दिए जाते हैं, उनका पूरा रिकार्ड रखें तथा पूरी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही बच्चों को गोद दिया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए जब भी कोई बच्चा मिसिंग होता तो फास्टट्रेक माध्यम से कार्रवाई करें, क्योंकि बच्चें के साथ कोई भी दूर्घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत किशोर की सोशल बेकग्राउंड रिपोर्ट फार्म नम्बर 1 के अनुसार अवश्य दर्ज करें। उन्होंने कहा कि पीडि़त बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन जल्द से जल्द करवाएं ताकि बच्चे व उसके परिवार को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उपायुक्त अशोक कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला बाल संरक्षण ईकाई की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाल संरक्षण विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि स्कूलों में बच्चों का शोषण होता है तो उसकी जांच के लिए कमेटी गठित करें और पुलिस विभाग में भी एफआईआर दर्ज करवाए ताकि बच्चे की पढाई व उसके जीवन पर दुष्प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि स्पोंसरशिप स्कीम के तहत बच्चों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी की 75 प्रतिशत हाजिरी जरुरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों की हाजिरी समय पर डीसीपीओ कार्यालय में जमा करवाएं ताकि योजना का लाभ समय पर दिया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से कहा कि बाल देखभाल गृह में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच समय-समय पर अवश्य करवाते रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई गुमशुदा बच्चा मिलता है तो उसकी रिपोर्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन, 1098 अथवा संबंधित बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करें ताकि बच्चे को जल्द से जल्द उसके अभिभावकों से मिलवाया जा सके।

उपायुक्त अशोक कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला बाल संरक्षण ईकाई की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाल संरक्षण विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. दर्शना सिंह ने उपायुुक्त एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत किया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, दत्तक व स्पॉसरशिप योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में लीगल प्रोबेशन ऑफिसर डा. मोनिका चौधरी ने पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी ताकि बच्चों के साथ हो रही शोषण की घटनाओं पर रोक लगाई जा रखे।

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