अब तक मंडियों में 99356 मीट्रिक टन धान में से 94815 मीट्रिक टन धान का हुआ उठान

आबकारी एवं कराधान विभाग पंचकूला द्वारा मै0 रिसाईकल विद अस नामक पंचकूला की फर्म के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है।

पंचकूला, 6 जुलाई-

आबकारी एवं कराधान विभाग पंचकूला द्वारा मै0 रिसाईकल विद अस नामक पंचकूला की फर्म के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। यह मुकदमा जीएसटी के नियमों की अवहेलना करने के कारण दर्ज करवाया गया है। 


उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त बिक्री कर संजीव राठी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-।। पंचकूला के प्लाट नंबर 329 मै0 रिसाईकल विद अस फर्म का जीएसटी नंबर 06 ए.के.एल.पी.जी.4222बी.आई.जैड.आर. है। जांच करने पर पाया गया कि यह फर्म कार्य नहीं कर रही है। फर्म का जीएसटी पंजीकरण स्क्रैप, स्टेशनरी, आॅटो पार्टस और करियाना के सामान के लिए है। 


उन्होंने बताया कि यह फर्म केवल कागजों में सामान का आदान-प्रदान कर रही थी जबकि व्यवहारिक तौर पर काम नहीं हो रहा था। इस फर्म एक जुलाई 2017 से 31 मई 2019 तक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चण्डीगढ और उत्तराखण्ड में 33 करोड़ 68 लाख 5709 रूपए का कारोबार दिखाया जबकि जीएसटी अदा नहीं की। विभाग द्वारा फर्म की कार्यप्रणाली में जीएसटी अधिनियम की अनियमितताओं को देखते हुए इस फर्म के मालिक आशू गुप्ता पुत्र राम करण गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। विभाग ने 5 जुलाई को इस फर्म का जीएसटी नंबर भी कैंसल कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही जीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत की गई है। 

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